स्थाई सदस्य |
अस्थाई सदस्य |
अंशपूँजी राशि |
100.00 |
अंशपूँजी राशि |
अवश्यकता नही हैं |
प्रवेश शुल्क |
10.00 |
प्रवेश शुल्क |
10.00 |
स्टेशनरी राशि |
15.00 |
स्टेशनरी राशि |
15.00 |
बचत खाता |
500.00 |
बचत खाता |
500.00 |
टोटल राशि |
625.00 |
टोटल राशि |
525.00 |
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नियम एवं शर्ते :- |
1- निवेशको के बचत खाता पर 4.5% वार्षिक चक्रवृध्दि व्याज देय। |
2- निवेशको कों अपने बचत खाते में प्रति माह लेन देन करना आवश्यक होगा । |
3- निवेशको कों अपने बचत खाते में 500 रुपये की राशि रखना अनिवार्य होगी। |
4- निवेशक के द्वारा बचत खाते में छः माह तक अगर कोई लेन देन नही किया जाता हैं तो वह खाता स्वतः बन्द हो जायेगा खाता पुना चालू कराने के लिये आवेदन पत्र के साथ 56 रुपये की शुल्क जमा करनी होगी तव ही खाता पुनः चालू किया जायेगा। |
5- निवेशक के द्वारा बचत खाते में छः माह में कम से कम दो वार लेन देन करना अति आवष्यक हैं। नही खाता स्वतः ही बन्द हो जायेगा छः माह तक 56 रुपये तथा छः माह से ऊपर होने पर 112 रुपये प्रति वर्ष अन्य आय के रुप में शुल्क आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी तव ही खाता पुनः चालू किया जायेगा। |
6- प्रत्येक सदस्य की सदस्यता पाँच वर्ष से पहले समाप्त नही की जायेगी। |
7- संस्था में स्थाई सदस्य बनने के लिये कम से कम एक अंश लेना सदस्य को अनवार्य होगा। |
8- संस्था में स्थाई सदस्य बनने के लिये सदस्य अपनी स्वयं इच्छा से कितने भी अंश क्रय कर सकता हैं। |
9- संस्था के निर्वाचन में स्थाई सदस्य को ही वोट डालने की पात्रता होगी। |
10- संस्था के निर्वाचन में अस्थाई सदस्य को वोट डालने का अधिकार नही होगा। |
11- संस्था में अस्थाई सदस्य बनने के लिये अंश लेने की कोई आवश्यकता नही होगी। |
12- सदस्य को संस्था में सदस्यता लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न देने होगे। |
अ- सदस्य को अपने स्वयं के चार रंगीन फोटू। |
ब- पते के प्रमाण के लिये राशन कार्ड , क्रेडिट कार्ड विवरण , वेतन पर्ची पते के साथ, बिजली का बिल , टेलीफोन बिल , नल का बिल , बैंक खाते का विवरण, तथा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्रपत्र। इन में से कोई भी एक प्रमाण होना अनिवार्य हैं। |
स- पहचान के प्रमाण के लिये वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इन में से कोई भी एक प्रमाण होना अनिवार्य हैं। |
13- योजना की शर्तों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार संस्थापक प्रबंधन समिति को होगा। |
नोट -यह योजना केवल संस्था के सदस्यों के लिये ही मान्य हैं। |